प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): Financial support for farmers

84 / 100

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की, जो एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। पीएमएफबीवाई के तहत किसानों को बीमा प्रीमियम देना होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शेष प्रीमियम का भुगतान करते हैं। बीमा आय के नुकसान को कवर करता है।

pradhan mantri fasal bima yojana pmfby

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

PMFBY क्या है?

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की है, जो एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। यह योजना किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए शुरू की गई थी।

PMFBY के मुख्य उद्देश्य

  • किसानों को फसल के नुकसान के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाना
  • मौसम संबंधी जोखिमों से किसानों को बचाना
  • कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाना
  • किसानों को कृषि ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना

PMFBY ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

  1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाएं।
  2. होमपेज पर, “किसान पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें।
  3. आपको एक नया पेज दिखाई देगा।
  4. अपने आधार कार्ड नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  5. “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
  6. आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा।
  7. ओटीपी दर्ज करें और “वेरिफाई” बटन पर क्लिक करें।
  8. आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।

PMFBY आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • किसान का पहचान पत्र
  • किसान का फोटो
  • भूमि का रिकॉर्ड

यहाँ कुछ अन्य तरीके हैं जिनसे आप पीएमएफबीवाई के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:

  • बैंक शाखा: आप पीएमएफबीवाई के तहत रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपनी बैंक शाखा में भर सकते हैं।
  • सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC) से: आप पीएमएफबीवाई के तहत अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
  • कृषि कार्यालय से: आप पीएमएफबीवाई के तहत अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में पंजीकृत हो सकते हैं।

PMFBY क्लेम

  1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट: https://pmfby.gov.in/ पर जाएं।
  2. “क्लेम” टैब पर क्लिक करें।
  3. अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  4. “ओटीपी प्राप्त करें” पर क्लिक करें।
  5. आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
  6. ओटीपी दर्ज करें और “सत्यापित करें” पर क्लिक करें।
  7. आपको एक क्लेम फॉर्म दिखाई देगा।
  8. फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  9. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  10. “सबमिट” पर क्लिक करें।

क्लेम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • किसान का पहचान पत्र
  • भूमि का रिकॉर्ड
  • फसल नुकसान का प्रमाण

PMFBY क्लेम करने में लगने वाला समय बीमा कंपनी और आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों पर निर्भर करता है। बीमा कंपनी आमतौर पर 15 दिनों के भीतर क्लेम का समाधान करती है।

PMFBY के लाभ

  1. आर्थिक सुरक्षा: फसल के नुकसान से किसानों को बचाता है।
  2. मौसम संबंधी जोखिमों से सुरक्षा: किसानों को बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तूफान, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है।
  3. कृषि क्षेत्र में स्थिरता: कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाता है किसानों को कृषि ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करके।
  4. कम बीमा प्रीमियम: किसानों को बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी दी जाती है, इससे बीमा प्रीमियम कम हो जाता है।
  5. त्वरित दावा निपटान: दावे त्वरित और स्पष्ट हैं।
  6. आसान पंजीकरण: कृषक पीएमएफबीवाई के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकृत कर सकते हैं।
  7. जागरूकता: किसानों को फसल बीमा का महत्व बताता है।
  8. कृषि ऋण तक आसान पहुंच: किसानों को फसल बीमा मिलने से कृषि ऋण आसानी से मिलता है।
  9. आत्महत्याओं में कमी: किसानों को फसल बीमा देने से आत्महत्या दर कम हो सकती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना FAQ

Q1. PMFBY क्या है?

PMFBY एक सरकारी योजना है जो किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए बीमा प्रदान करती है। यह योजना किसानों को उनकी फसलों का बीमा करती है, ताकि वे प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से नष्ट होने पर मुआवजा पा सकें।

Q2. PMFBY के तहत कौन सी फसलें बीमाकृत हैं?

PMFBY बीमा करता है लगभग सभी खाद्य फसलें, बागवानी फसलें और वाणिज्यिक फसलें। धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, बागवानी फसलें, कपास, गन्ना, तंबाकू और चाय कुछ प्रमुख फसलों में हैं।

Q3. PMFBY के तहत बीमा प्रीमियम कितना है?

PMFBY के तहत बीमा प्रीमियम फसल, ऋण स्थिति और किसान द्वारा चुने गए बीमा कवरेज के स्तर के आधार पर अलग होता है। किसान, राज्य सरकार और केंद्र सरकार सब मिलकर प्रीमियम देते हैं।

Q4. PMFBY के तहत बीमा दावा कैसे करें?

किसान बीमा दावा कर सकता है यदि फसल नष्ट हो जाती है। दावा करने के लिए किसान को फसल नुकसान का प्रमाण देना होगा। बीमा कंपनी दावा की जांच करेगी, और यदि दावा सही पाया जाता है, तो किसान को मुआवजा दिया जाएगा।

Q5. PMFBY की सीमाएं क्या हैं?

  • कुछ फसलें इस योजना के तहत शामिल नहीं हैं. बीमा प्रीमियम कुछ किसानों के लिए महंगा हो सकता है।
  • बीमा दावों की प्रक्रिया जटिल हो सकती है।
अधिक जानकारी के लिए:
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/
  • टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 / 1800-420-1551
  • नजदीकी कृषि कार्यालय में भी जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री योजना संबंधित पोस्ट

84 / 100
Share This:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *